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Friday, 11 March 2016

राज भाषा ..हिंदी.

संवैधानिक प्रावधान
भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित भाग-17

अध्याय 1--संघ की भाषा
अनुच्छेद 120. संसद् में प्रयोग की जाने वाली भाषा - (1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भीकिंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुएसंसद् में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा
परंतुयथास्थितिराज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य कोजो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता हैअपनी मातृ-भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।
(2) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो   या अंग्रेजी में  शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो ।

राजभाषा भारती
राजभाषा भारती अर्थात्‌ विद्या की देवी माँ सरस्वती की वाणी की पत्रिका ।
http://www.rajbhasha.nic.in

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